श्रमायुक्त दर पर कार्य करने वाले महिला दैनिक वेतनभोगी को मिलेगा मातृत्व अवकाश
रायपुर / छत्तीसगढ़ श्रम विभाग ने अपने पत्र जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया है कि शासन के नियंत्रणाधीन स्थापनाओं में सीधे नियोजित अथवा किसी एजेंसी के माध्यम से नियोजित अथवा संविदा पर कार्यरत महिला श्रमिकों को मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 के समस्त प्रावधानों का लाभ प्राप्त होगा!
यह निर्देश श्रमायुक्त छ.ग.शासन नया रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक 62/प्रवर्तन/श्र.आ./2017/7124 रायपुर दिनांक 11/09/2017 को जारी किया था।
उक्त आदेश के तहत समस्त विभागों में कार्य करने वाले महिला दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी व श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। प्राय:यह देखने में आ रहा है कि महिला कर्मचारियों एवं श्रमिकों के सांथ यह परिस्थिति आता है कि जब प्रसव का समय आता है तो महिला दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी व श्रमिकों को मातृत्व अवकाश का लाभ नही दिया जाता है! किन्तु श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिला हितलाभ अधिनियम 1961 के समस्त प्रावधानों का लाभ महिला श्रमिकों को प्राप्त होगा, मातृत्व अवकाश का लाभ सवैतनिक रहेगा।
वन विभाग में मातृत्व अवकाश नही दिया जा रहा था किन्तु श्रम विभाग के निर्देशानुसार महिला श्रमिकों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा और वन विभाग में जितने महिला दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी व श्रमिक है उन सभी को मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जायें!
सनिर्माण कार्य में लगे महिलाओं को जब मातृत्व अवकाश में सवैतनिक मजदुरी का भुगतान किया जाता है तो वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी व श्रमिक महिलाओं को भी दिया जाये।