ग्राम पंचायत कसेकेरा सचिव की मनमानी सूचना के अधिकार आवेदन लेने से किया इंकार
रायपुर / छत्तीसगढ़ के बागबाहरा ब्लाग के ग्राम पंचायत कसेकेरा के सचिव द्वारा सूचना के अधिकार आवेदन को लेने से इंकार कर दिया गया।
भारत सरकार ने पोस्ट आफिस को समुचित सुविधाएं आम जनता तक पहुंचे एवं उसका लाभ ले सके इस उद्देश्य से गांव गांव तक पहुंच सेवा सदियों से चला आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसका दुरूपयोग किया जा रहा है।
दरअसल मामला यह है कि जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत कसेकेरा को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदाय किये जाने के संबंध मे आवेदन स्पीड पोस्ट किया गया था,जिसे जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत कसेकेरा ने लेने से ही इंकार कर दिया है।

सूचना के अधिकार के तहत अगर कोई जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से इंकार करता है तो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत सीधे राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कर जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध धारा 20 के तहत 25,000 रूपया तक जूर्माना लगाया जा सकता है, क्योकि आवेदन स्वीकार नही करना गंभीर उल्लंघन है।
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-7(2)मएवं 7(8) का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा -166(A)176 के तहत एफआईआर प्रकरण दर्ज कराने का प्रावधान है।
सचिव ग्राम पंचायत कसेकेरा के खिलाफ भी एफआईआर प्रकरण दर्ज कराना आवश्यक हो गया है।

