वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, श्रमिकों सें शासन के नियमानुसार ही ड्युटी लेने का निर्देश
रायपुर / छत्तीसगढ़ वन विभाग में कार्य करने वाले दैनिक वेतनभोगी,वाहन चालक, कार्यालय सहायक, दैनिक श्रमिकों से शासन के नियमानुसार ही 08 घंटा ड्यूटी लेने संबंधी निर्देश जारी किये हैं।
दरअसल मामला यह है कि वन विभाग में कुछ वन मंडलों में मनमानी पूर्वक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी व श्रमिकों से 12 घंटा से लेकर 24 घंटा ड्यूटी कराया जाता था। जिसके संबंध में संगठन ने वन बल प्रमुख को पत्र लिखकर 12 से 24 घंटा ड्युटी पर रोक लगाने संबंधी अल्टीमेंटम दिया गया था, पूर्व में pccf द्वारा पत्र जारी कर दिया गया था कि शासन के नियमानुसार ही ड्युटी लेना है, उसके बाद भी कुछ वन मंडलों में 12 से 24 घंटा ड्युटी कराया जा रहा था जिसके कारण संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। pccf ने पुन: स्मरण पत्र जारी किया है कि वन विभाग में कार्य करने वाले किसी भी दैनिक वेतनभोगी श्रमिको12 से 24 घंटा ड्युटी ना लिया जायें, शासन के नियमानुसार ही ड्युटी लिया जाये।


वरीष्ठ अधिकारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भावनाओं को समझते है लेकिन निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी दोहन करने में कोई कसर नही छोड़ते है!
अब देखना होगा की वन बल प्रमुख द्वारा जारी किये गये आदेश के निचले स्तर के अधिकारियों कर्मचारियो द्वारा कितना महत्व दिया जाता है,
Pccf के निर्देशानुसार 08 घंटा ही ड्युटी लिया जाना चाहिए।

