शिक्षा विभाग में बड़ी कार्यवाही,जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा ने महिला प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक को किया निलंबित
रायपुर / छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में शिक्षकों की लापरवाही आया सामने , बेमेतरा जिला के विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला ने अपने पत्र क्रमांक /840/ परीक्षा/20 2026 द्वारा दी गई जानकारी अनुसार सुश्री प्रतिभा साहू, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शास.प्राथ.शाला बेरला /840/ परीक्षा/2026 बेरला, दिनांक 08.05. (CBSE) द्वारा कक्षा 03 री का परीक्षाफल एवं प्रगति पत्रक पूर्ण नहीं किये जाने के कारण शासन के निर्देशानुसार दिनांक 30.04.2026 को परीक्षाफल की घोषणा नहीं की जा सकी है।
प्रकरण की जांच श्री एस. एस. ठाकुर, प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/ हिन्दी माध्यम विद्यालय कुसमी, श्रीमती पूर्णिमा दास प्राचार्य, शास.क.उ.मा.वि.बेरला द्वारा की गयी। दिनांक 19.05.2026 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला एवं संकुल समन्वयक संकुल केन्द्र अतरगढ़ी दिनांक 27.03.2024. विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला द्वारा दिनांक 10.05.2024 एवं दिनांक 26.02.2026 को श्री एस.एस. ठाकुर, प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/ हिन्दी माध्यम विद्यालय कुसमी, श्रीमती पूर्णिमा दास प्राचार्य, शास.उ.मा.वि.बेरला द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के परीक्षण से स्पष्ट है कि सुश्री प्रतिमा साहू, सहायक शिक्षक (एल.बी.) का प्रधान पाठक से आपसी संवाद एवं समन्वय का अभाव पाया गया।
कार्य स्थल का वातावरण सहयोगात्मक नही होने के कारण एक-दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए अपने दायित्यों का निर्वहन नही किया गया एवं कक्षा 03 रीं का परीक्षाफल घोषित नही किया गया ।

सुश्री प्रतिभा साहू, सहायक शिक्षक (एल.बी.) का उक्त कृत्य कार्य के प्रति उदासिनता, गैर जिम्मेदारी एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा निर्धारित किया जाता है, निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
जिला शिका अधिकारी बेमेतरा के कठोर कार्यवाही किया गया है, यह कार्यवाही अन्य शिक्षकों लिये एक सबक है।

