छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को अब नियुक्ति पत्र देना होगा अनिवार्य, सभी को न्यूनतम वेतन भी मिलेगा…
रायपुर/ छत्तीसगढ़ में श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों को अब नियुक्ति पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। वहीं, संगठित व असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रेणी के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन भी सुनिश्चित किया जाएगा। श्रम संहिताओं के अंतर्गत जल्द ही राज्य नियम अधिसूचित किए जाएंगे। मुख्य सचिव विकासशील ने छत्तीसगढ़ राज्य श्रम संहिता नियमों संबंधी बैठक में इस संबंध में श्रम विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में राज्य श्रम संहिता नियमों की होगा पालन
अधिसूचना की स्थिति, श्रम विभाग द्वारा केंद्र का औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम 2026 के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने श्रम विभाग के अधिकारियों को संहिता अंतर्गत राज्य नियम जल्द अधिसूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संहिता के क्रियान्वयन के लिए विभागीय पोर्टल में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। मुख्य सचिव ने 4 श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की स्थिति की श्रम विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि किसी भी औद्योगिक संस्थान में श्रमिकों को हड़ताल से कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। ऐसे संस्थान जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे संस्थानों में शिकायत निवारण समिति का गठन अनिवार्य होगा।

