अर्जुनी वन परिक्षेत्र में गौर (बायसन) के शिकार की घटना पर वन विभाग की त्वरित कार्रवाई, डीएफओ नें लापरवाही के लिए वनरक्षक को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित
रायपुर / छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार वनमण्डल में अर्जुनी परिक्षेत्र अंतर्गत दिनांक 25,10, 2025 को बिलारी परिसर के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 324 में वन्यप्राणी गौर (बायसन) की करेंट लगाकर शिकार करने की घटना के संबंध में वन विभाग द्वारा संदिग्ध आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।
इसी के साथ वन मंडल अधिकारी बलौदा बाजार ने वन रक्षक श्री प्रेमचंद धृतलहरे, परिसर रक्षी बिलाड़ी को इस प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने हेतु अपेक्षित सतर्कता एवं निगरानी में लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
शातिराना दिमांग के सांथ शिकार,टुकड़ो टुकड़ों में बंटा बायसन



वनमण्डलाधिकारी श्री गणवीर धम्मशील ने स्पष्ट किया कि – वन विभाग द्वारा इस प्रकरण की गहन जांच की जा रही है तथा शिकार में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की पहचान कर वैधानिक रूप से कार्यवाही की जावेगी !
वन मंडल अधिकारी ने द्वारा आसपास के सभी परिसरों में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है, साथ ही स्थानीय ग्राम वासियों से भी वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु सतर्क रहने एवं विभाग को तत्काल सूचना देने की अपील की गई है।

