शासकीय कर्मचारियों के निधन हो जाने पर गबन,वित्तीय हानी,धन राशि वसुली किये जाने पर लगा रोक
रायपुर / छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी पत्र
क्रमांक RULE /587/ 2026-GAD -3 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13-07-2026 के माध्यम से शासन के समस्त विभाग,अध्यक्ष, राजस्व मंडल छत्तीसगढ़, बिलासपुर,समस्त संभागायुक्त,समस्त विभागाध्यक्ष,समस्त जिलाध्यक्ष,समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत निर्देश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में कार्यवाही लंबित रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर गबन/वित्तीय हानि/धनराशि वसूली संबंधी प्रकरणों का निराकरण के संबंध में स्पष्ट किया है।


1/राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 के अंतर्गत शासकीय सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच के दौरान यदि संबंधित सेवारत्/सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाए, तो उसके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच की कार्यवाही तत्काल समाप्त की जाए।
2/उक्त के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि “किसी शासकीय सेवक के विरूद्ध शासकीय धन राशि के गबन/वित्तीय हानि अथवा शासकीय धनराशि वसूली एवं अन्य मामलों में प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच की कार्यवाही के दौरान, अपचारी शासकीय सेवक की मृत्यु के पश्चात् अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच समाप्त मानी जाएगी।”
3/यदि किसी शासकीय सेवक के जीवित रहते हुए ही, नियमानुसार शासकीय धन राशि की वसूली के आदेश अथवा दण्डादेश पारित किए जा चुके हों, तो ऐसी स्थिति में उनके देय स्वत्वों से नियमानुसार धनराशि की वसूली की जायेगी।
कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें, अब कर्मचारियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है, नही तो कर्मचारियों के आश्रित परिवार परेशान रहते थे।

